7 अप्रैल: हिमाचल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में जिलाधीशों को 5% सीटें भौगोलिक आधार पर आरक्षित करने की दी गई शक्तियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया असंवैधानिक और गैरकानूनी बताया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन जिलों में इन शक्तियों का इस्तेमाल कर आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है, वह भी फिलहाल लागू नहीं रहेगा।
कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि ऐसे क्षेत्रों में नया रोस्टर जारी किया जाए। यह आदेश 30 मार्च की सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।