30 मार्च: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग क्षेत्र से दो अलग-अलग तलाक के मामले सामने आए हैं, जिन्होंने लोगों का ध्यान खींचा है। इन मामलों में 75 वर्ष की महिलाओं ने अपने पतियों से आपसी सहमति के आधार पर अलग होने का फैसला लिया, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी।
पहले मामले में दंपत्ति का विवाह वर्ष 1990 में हुआ था और पिछले कई वर्षों से दोनों के बीच मतभेद चल रहे थे। लंबे समय से अलग रहने के बाद दोनों ने कोर्ट का रुख किया। संतान न होने के कारण समझौते के तहत पति हर महीने 5,000 रुपये भरण-पोषण के रूप में देगा और बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च भी उठाएगा।
वहीं, दूसरे मामले में 75 वर्षीय महिला और उसके पति के बीच भी आपसी सहमति से तलाक हुआ। इस दंपत्ति के तीन बच्चे हैं, जिनकी देखभाल पिता करेंगे। हालांकि, मां को बच्चों से मिलने का पूरा अधिकार रहेगा।
अदालत ने दोनों मामलों में यह भी सुनिश्चित किया कि महिलाओं को रहने के लिए आवश्यक सुविधाएं मिलें। इन फैसलों को आपसी सहमति और सम्मानजनक तरीके से विवाह समाप्त करने के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।