1 मार्च: नशा तस्करी के एक मामले में घुमारवीं स्थित विशेष न्यायाधीश मोहित बंसल की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी रोशन लाल निवासी लठियाणी, जिला ऊना के कब्जे से 2.100 किलोग्राम चूरा-पोस्त बरामद किया गया था। अदालत ने उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया।
मामले के अनुसार 19 अप्रैल 2019 को कोट थाना पुलिस की टीम सब इंस्पेक्टर अमरीक सिंह के नेतृत्व में धलेत के पास नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान बस्सी की ओर से आ रही एक कार को रोका गया। तलाशी लेने पर चालक सीट के नीचे से एक लिफाफे में रखे दो पैकेट बरामद हुए, जिनमें 2.100 किलोग्राम चूरा-पोस्त पाया गया।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी अभय गुप्ता ने की तथा अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।