मंडी जिला के करसोग उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए 12 स्थान निर्धारित, रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति

27 अक्तूबर: दीपावली के दौरान आमजन की सुरक्षा और आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए एसडीएम करसोग अलीशा चौहान ने उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए 12 स्थान निर्धारित किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार आतिशबाजी करने की अनुमति केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक होगी। रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 9 नवंबर, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

एसडीएम ने बताया कि करसोग, चुराग, धरमौड़, तत्तापानी, सनारली, भंथल, केलोधार, ममेल और पांगणा सहित विभिन्न क्षेत्रों के भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखों की बिक्री और भंडारण से आगजनी का खतरा बना रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षित स्थान चिह्नित किए गए हैं, ताकि दीपावली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थानों में करसोग के पुराने बाजार स्थित रामलीला मैदान, इमला पुल के समीप उत्तर दिशा में सड़क से पर्याप्त दूरी पर खुला स्थान, नए डाकघर के समीप खुला स्थान और कोऑपरेटिव बैंक के सामने खुला स्थान शामिल हैं। इसके अलावा ममेल मेला मैदान के गेट से बाहर पीपल के पेड़ तक का क्षेत्र, चुराग-सनोटी सड़क पर बंटी ऑटो स्पेयर्स के समीप खुला स्थान, तत्तापानी में सतलुज पुल के समीप शिमला-मंडी सड़क के नीचे खुला स्थान, पांगणा में अस्पताल मार्ग पर पंचायत घर के पीछे खुला स्थान, केलोधार-छतरी सड़क के समीप खुला स्थान, सनारली-भंथल सड़क के समीप खुला स्थान, भंथल में पुन्नी सड़क के समीप खुला स्थान तथा ग्राम पंचायत खील के धरमौड़ में पंचायत घर के समीप खुला स्थान निर्धारित किया गया है।

एसडीएम अलीशा चौहान ने स्पष्ट किया कि निर्धारित स्थानों पर पटाखों की बिक्री के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। केवल स्थान निर्धारित होने से पटाखे बेचने या उनका भंडारण करने की अनुमति नहीं मिल जाएगी। प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह रोक रहेगी।

उन्होंने लोगों से निर्धारित समय के भीतर ही आतिशबाजी करने और ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से संबंधित नियमों का पालन करने की अपील की। पुलिस, राजस्व और अग्निशमन विभाग को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा मानकों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Social Sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *