हिमाचल में नई लॉटरी नीति लागू, 2 रुपये से खरीद सकेंगे टिकट; फर्जीवाड़े पर सख्त कार्रवाई

5 जून: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य लॉटरी संचालन के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब लोग मात्र 2 रुपये से लॉटरी टिकट खरीद सकेंगे, जबकि पहले पुरस्कार की न्यूनतम राशि 10 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में एक दिन में अधिकतम 24 लॉटरी ड्रॉ आयोजित किए जा सकेंगे। वहीं, वर्षभर में केवल छह विशेष बंपर ड्रॉ की अनुमति होगी। रात 9 बजे के बाद किसी भी ड्रॉ का आयोजन नहीं किया जाएगा।

सरकार ने पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर टिकट पर क्यूआर कोड, बारकोड, सरकारी लोगो और डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं। बिना सुरक्षा मानकों वाले टिकटों पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नई नीति में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की लॉटरी के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। साथ ही ड्रॉ प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है। नियमों के उल्लंघन, फर्जीवाड़े या हितों के टकराव की स्थिति में कानूनी कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान रखा गया है।

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से लॉटरी संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

Social Sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *