26 अप्रैल: रोहड़ू में चिट्टा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 14 नवंबर 2023 को पुलिस थाना रोहड़ू में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक निजी होटल के कमरे में नशीला पदार्थ बेचा जा रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर तलाशी ली, जिसमें आरोपी सूरज राणा के कब्जे से 10.34 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की गई।
मामले की जांच एएसआई अशोक कुमार ने की, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने पैरवी की। अदालत में कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। इस फैसले को क्षेत्र में नशे के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।