राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज

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आवाज़ ए हिमाचल

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी  के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कई वीडियो बनाए गए हैं। इन वीडियो में कांग्रेस ने यश की फिल्म केजीएफ के म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।

 म्यूजिक लेबल की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियो तैयार किए हैंए उसमें उन्होंने फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एमआरटी म्यूजिक की अनुमति/ लाइसेंस नहीं मांगा गया था। इसलिए ही काॅपीराइट की शिकायत दर्ज करवाई गई है। बेंगलुरु स्थित म्यूजिक लेबल एमआरटी म्यूजिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेट और जयराम रमेश के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज किया है।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुई एफआईआर

पार्टी और कांग्रेस के तीनों नेताओं के खिलाफ धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी के लिए सजा), 120 धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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