1 अक्तूबर:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में दोषी मोहिन्द्र शर्मा निवासी निरथ को तीन वर्ष के साधारण कारावास और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी पाया।
उप जिला न्यायवादी किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर कमल चंदेल ने बताया कि 16 दिसंबर 2025 को बालिका स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी ने अपनी गाड़ी उसके सामने रोककर उसे स्कूल छोड़ने की बात कही। बालिका आरोपी की गाड़ी में बैठ गई।
अभियोजन के अनुसार, गाड़ी में आरोपी ने बालिका के साथ अनुचित व्यवहार किया और बाद में उसे धमकाया। आरोपी पर बालिका को प्रतिदिन अपनी गाड़ी में स्कूल आने के लिए मजबूर करने और घटना के बारे में किसी को बताने पर धमकी देने का भी आरोप था। घर पहुंचने पर बालिका ने अपने पिता को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
30 सितंबर 2026 को अदालत ने मोहिन्द्र शर्मा को पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।