29 जुलाई: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना के प्रशासनिक संचालन एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंप दी है। योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र व्यक्तियों को प्रतिमाह ₹3,000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।
जिला कल्याण अधिकारी कांगड़ा साहिल मांडला ने बताया कि योजना में पार्किंसनिज्म, कैंसर, पैरालिसिस (लकवा), मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, रीनल फेल्योर (एक्यूट एवं क्रॉनिक) सहित अन्य गंभीर बीमारियां शामिल हैं, जिनके कारण व्यक्ति स्थायी रूप से असमर्थ हो जाता है।
उन्होंने बताया कि पात्र नागरिक हिम एक्सेस ई-कल्याण पोर्टल या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र, वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड, सक्षम अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र, उपचार रिकॉर्ड, राशन कार्ड तथा आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।