पोक्सो मामले में दोषी को 20 साल की सजा, अदालत ने लगाया 65 हजार रुपये जुर्माना

11 जून : कुल्लू में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो अदालत ने आरोपी ठाकुर दास को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी ने बताया कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 और 8 के तहत दोषी ठहराया गया है।

मामले के अनुसार 2 अक्टूबर 2020 को पीड़िता की माता ने पुलिस थाना कुल्लू में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया था कि बच्ची ने परिवार को जानकारी दी थी कि उसके साथ दो अलग-अलग अवसरों पर यौन उत्पीड़न हुआ है। साथ ही घटना का खुलासा करने पर आरोपी द्वारा माता-पिता को जान से मारने की धमकी देने की बात भी कही गई थी।

जांच के दौरान बच्ची ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी कई बार उसके साथ अनुचित व्यवहार कर चुका था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर संख्या 290/2020 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 8 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष पोक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

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