पीएम सूर्य घर योजना के सोलर नियमों में बदलाव का मसौदा जारी, 30 दिन में मांगे सुझाव

16 जुलाई: हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। आयोग ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर आम लोगों और संबंधित पक्षों से 30 दिन के भीतर सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार कर संशोधित नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार पात्र उपभोक्ता अब रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। यदि केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है, तो उसी माध्यम से किए गए आवेदन भी मान्य होंगे। इससे उपभोक्ताओं को कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और आवेदन प्रक्रिया पहले से अधिक आसान होगी।

संशोधन मसौदे में डिजिटल सोलर मीटरिंग कनेक्शन एग्रीमेंट को भी मान्यता देने का प्रस्ताव है। सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध डिजिटल एग्रीमेंट को अलग से भौतिक दस्तावेज जमा किए बिना स्वीकार किया जाएगा। वहीं, यदि कोई आवेदन ऑफलाइन प्राप्त होता है, तो संबंधित वितरण लाइसेंसधारी उसे ऑनलाइन प्रणाली में अपलोड कर आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा।

आयोग का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना और आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाना है। इससे रूफटॉप सोलर परियोजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।

आयोग ने बताया कि प्रस्तावित संशोधन का मसौदा उसकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति और संबंधित संस्थाएं 30 दिन के भीतर आयोग के सचिव को अपने सुझाव या आपत्तियां भेज सकते हैं। सभी सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम संशोधित नियम अधिसूचित किए जाएंगे।

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