पंचायत चुनावों के दौरान चंबा में शराब बिक्री पर रोक, प्रशासन ने जारी किए सख्त आदेश

23 मई: पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर जिला चंबा में चरणबद्ध तरीके से शराब बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) मुकेश रेपसवाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी होटल, ढाबे, कैटरिंग हाउस, शराब दुकान या सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर शराब बेचने, बांटने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 के तहत लागू किया गया है।

प्रशासन के अनुसार पहले चरण के चुनावों के लिए 24 मई 2026 शाम 3 बजे से 26 मई को मतगणना पूरी होने तक शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दूसरे चरण में यह रोक 26 मई शाम 3 बजे से 28 मई तक और तीसरे चरण में 28 मई शाम 3 बजे से 30 मई को मतगणना समाप्त होने तक लागू रहेगी।

इसके अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों की मतगणना को देखते हुए 31 मई 2026 को संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों और जिला मुख्यालय में भी शराब बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों के तहत दोषी पाए जाने पर छह माह तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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