13 अगस्त: दियोटसिद्ध में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमीरपुर की ओर से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। पुलिस चौकी दियोटसिद्ध के सहयोग से आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने की।
शिविर में दियोटसिद्ध, चकमोह और शाहतलाई के टैक्सी ऑपरेटरों, वाहन चालकों सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। कुलदीप शर्मा ने नालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि आम लोगों को सुलभ और निःशुल्क न्याय उपलब्ध करवाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें मुफ्त कानूनी सहायता योजना प्रमुख है।
उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा एवं अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी तथा तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं। पात्र व्यक्ति किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मानव तस्करी के पीड़ितों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, नशे की समस्या से प्रभावित लोगों तथा अत्याचार और तेजाब हमलों की पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए भी नालसा की विभिन्न योजनाएं उपलब्ध हैं। इन योजनाओं की जानकारी और सहायता के लिए नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। जरूरतमंदों को पैनल वकील और पैरा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से भी कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
कुलदीप शर्मा ने वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई लोगों की जान चली जाती है और कई लोग जीवनभर के लिए दिव्यांग हो जाते हैं। ऐसे हादसों को रोकने के लिए वाहन चालकों को यातायात नियमों का जिम्मेदारी से पालन करना चाहिए।
उन्होंने लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति भी जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान दियोटसिद्ध पुलिस चौकी प्रभारी ने भी उपस्थित लोगों को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।