चारा घोटाला: लालू यादव सहित 75 दोषी करार, फिर जाना होगा जेल

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आवाज़ ए हिमाचल 

रांची, 15 फरवरी। देश के कुछ बड़े घोटालों में से एक चारा घोटाले में एक बार फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं, उनके साथ 75 और आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए हैं। वहीं CBI की विशेष अदालत ने इस मामले में 24 लोगों को बरी भी कर दिया है। RJD सुप्रीमों सहित 75 आरोपियों को सज़ा 21 फरवरी को सुनाई जाएगी।

इससे पहले चारा घोटाले के 4 मामलों में लालू यादव दोषी पाए गए हैं. हालांकि इससे पहले के सभी मामलों में लालू यादव जमानत पर बाहर थे। लेकिन इस बार सीबीआई स्पेशल कोर्ट द्वारा जब सज़ा सुनाई जाएगी तो उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। इस मामले से पहले लालू पर दुकमा ट्रेजरी के दो प्रकरण, देवघर का एक, चाईबासा ट्रेजरी के 2 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं।

29 जनवरी को सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि की अदालत में बहस होने के बाद 15 फरवरी को फैसला लेने के तारिख तय की गई थी। मंगलवार को सुनवाई से पहले लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कोर्ट से कहा कि लालू यादव की उम्र 75 वर्ष हो चुकी है ऐसे में वो जेल जाने लायक नहीं हैं, उन्हें कोर्ट से राहत की उम्मीद है. इस दौरान सुनवाई के वक़्त कोर्ट RJD कार्यकर्ताओं से भरा रहा।

सिर्फ बयान लेने में बीत गए 15 साल इस मामले में कुल 575 गवाह है और इन सभी गवाहों के बयान दर्ज करने में सीबीआई स्पेशल कोर्ट को 15 साल का वक़्त लग गया। 99 आरोपियों में 53 आपूर्तिकर्ता हैं जबकि 33 आरोपी पशुपालन विभाग के तत्कालीन अधिकारी हैं वहीं 6 आरोपी तत्कालीन कोषगार थे और 6 आरोपी तो ऐसे भी हैं जिन्हे सीबीआई अबतक पता ही नहीं कर पाई है।


चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में ट्रायल का सामना कर रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी करार द‍िए गए हैं। आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भागत को भी सीबीआइ कोर्ट ने दोषी पाया है।

वहीं इस मामले में 24 अभ‍ियुक्‍त बरी कर द‍िए गए हैं। इनमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद शाम‍िल हैं।

सीबीआइ कोर्ट परिसर से यह महत्‍वपूर्ण खबर आ रही है कि चारा घोटाला मामले के कई अभ‍ियुक्‍त अभी तक अदालत नहीं पहुंच पाए हैं। अदालत ने इसे गंभीरता से लिया है और कहा है कि किसी भी सूरत में आरोपितों को शाम तक कोर्ट आना ही होगा। देखना यह होगा कि यह आरोपित किस तरीके से शाम तक कोर्ट में लाए जा रहे हैं या पहुंच पा रहे हैं।

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