चरस आरोपी को मिला 10 वर्ष का कठोर कारावास 

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आवाज़ ए हिमाचल 

ब्यूरो, शिमला। 1.192 किलोग्राम चरस के आरोपी को विशेष अदालत (वन) जसवंत सिंह ठाकुर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 2 लाख जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कैद काटनी होगी। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी वन कपिल मोहन गौतम ने की।

उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 17 दिसम्बर, 2020 को पुलिस की एक टीम सब्जी मंडी नेरवा में गश्त कर रही थी। रात समय करीब 8.50 बजे पुलिस पार्टी ने कलारा कैंची के पास दैईया रोड से एक आदमी बैग उठाए हुए आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर संदेह होने पर पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका, लेकिन वह व्यक्ति पुलिस को देखकर झेंप गया और वापस दैईया रोड पर चलने लगा।

पुलिस ने उसे काबू किया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम अतुल कुमार पुत्र राय सिंह निवासी गांव चींद डाकघर मालत, तहसील कुपवी जिला शिमला बताया। तलाशी लेने के दौरान बैग से 1.192 किलोग्राम चरस पाई गई। पुलिस ने पुलिस थाना नेरवा में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश पूरी की और मामला आगामी कार्रवाई के लिए विशेष अदालत (वन) शिमला की अदालत में पेश किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए और अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा का ऐलान किया।

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