हिमाचल में धमकी देना अब पड़ेगा महंगा, बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान लागू

26 अप्रैल: हिमाचल प्रदेश में डराने-धमकाने से जुड़े मामलों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 351 के अंतर्गत आने वाले अपराधों को अब संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित कर दिया गया है।

इस नए प्रावधान के लागू होने के बाद पुलिस को ऐसे मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार मिल गया है। यह नियम तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, पहले जो मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दर्ज होते थे, अब वे भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के तहत दर्ज किए जाएंगे। इस बदलाव का उद्देश्य ऐसे अपराधों पर सख्ती से अंकुश लगाना है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) कमलेश कुमार पंत द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद अब धमकी या डराने से जुड़े मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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