कांगड़ा में रात्रि कर्फ्यू के दौरान मुख्य सड़कों पर एसडीएम की अनुमति के बाद खुल सकेंगे ढाबे

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आवाज़-ए-हिमाचल 
26 नवम्बर : जिला दंडाधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुये बताया कि जिला में 15 दिसम्बर, 2020 तक रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान छूट प्राप्त श्रेणी के लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति या वाहन आवाजाही नहीं कर पायेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही रविवार को सभी व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिये मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 लोग ही एकत्र हो पायेंगे। ऐसे आयोजनों में सभी लोगों को व्यक्तिगत दूरी के पालन के साथ ही मास्क पहनना होगा।
इसके साथ ही ऐसे आयोजनों में सैनिटाईजर और थर्मल स्कैनिंग का भी प्रबंधन करना आवश्यक होगा। उपायुक्त ने बताया कि इसके अलावा बंद जगहों में स्थान के 50 प्रतिशत या अधिकतम 100 लोग ही एकत्र हो सकेंगे। उन्होंने समारोह में धाम के आयोजन के लिये केवल बायो डिग्रेडेवल डिस्पोजेबल प्लेट्स और गलासों का ही उपयोग करना होगा और इस प्रकार के आयोजनों के लिये पहले सम्बन्धित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में इस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस व मालवाहक वाहनों, सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, निजी अस्पतालों, दवा एवं स्वास्थ्य उपकरण निर्माण संस्थानों, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, आपातकालीन स्थिति में अस्पताल जाने वाले मरीजों, पेट्रोल पंपों और उनके परिवहन में लगे वाहनों, पुलिस, सेना व सुरक्षा बलों, ऑनसाईट निर्माण कार्य करने वालों, विद्युत, पेयजल और नगर निकायों के कर्मियों, आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मियों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और समाचार पत्रों की सप्लाई से जुड़े वाहनों, परिवहन वाहनों, दूरसंचार आप्रेटरों, एफसीआई और राज्य खाद्य वितरण डिपो के लोडिंग व अनलोडिंग कार्य करने वालों, एटीएम, शव वाहनों व अंतिम संस्कार से सम्बन्धित कार्यों के लिये इन आदेशों से छूट होगी।
इसके अलावा राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग एवं जिला के मेजर सड़कों पर चलने वाले ढाबों को सम्बन्धित एसडीएम से अनुमति लेने के उपरांत कार्य करने की अनुमति होगी। उपायुक्त ने कहा कि आदेशों की उल्लंघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट, 2007 की धारा 111 और 114 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 के तहत कारवाई की जायेगी।
ई-मेल या ई-समाधान के माध्यम से भेजें अपनी शिकायतें जिला दंडाधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत आदेश जारी करते हुये कहा कि कोविड-19 के बढ़ते हुये मामलों को देखते हुये लोग अपनी शिकायतें शिकायत बॉक्स के अलावा ई-मेल के माध्यम से   dccomplaintcellkangra@gmail.com  पर या ई-समाधान पोर्टल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुये लोग कार्यालयों में आने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था  उपायुक्त कार्यालय, उप मंडल कार्यालयों और तहसील स्तर के कार्यालयों में शुरू की जा रही है।

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