10 अप्रैल: हाईकोर्ट ने ब्यास नदी के आसपास जारी अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि कांगड़ा और मंडी जिलों में अवैध खनन के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा कानून अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए पर्याप्त हैं, जिनके तहत उपकरण और वाहनों की जब्ती का भी प्रावधान है। इसके बावजूद खनन गतिविधियां जारी रहना चिंता का विषय है।
मामले में जयसिंहपुर के एसडीएम द्वारा दायर हलफनामे में बताया गया कि 15 वाहनों का चालान किया गया है और 6,681 मीट्रिक टन खनिज जब्त कर करीब 1 करोड़ रुपये में नीलाम किया गया। हालांकि, किसी व्यक्ति के मौके पर न पकड़े जाने के कारण एफआईआर दर्ज नहीं की गई।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को ठोस और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।