आवाज ए हिमाचल
सन्नी मैहरा, हमीरपुर
23 जून। प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार हमीरपुर जिले में भी कोरोना कफ्र्यू में एक बार फिर कई रियायतें दी गई हैं। जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने बुधवार को इनके आदेश जारी किए।उन्होंने बताया कि अब सभी बाजार, शॉपिंग मॉल और दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकती हैं। दवा की दुकानों और मेडिकल स्टोरों पर पहले की तरह ही कोई समय सीमा नहीं रहेगी। रेस्तरां, बार, ढाबे और खाने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकती हैं। जिलाधीश ने कहा कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 से संबंधित नियमों और सावधानियों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।