आवाज ए हिमाचल
29 अप्रैल। वीजा नियमों का उल्लंघन करने व अनाधिकृत तौर पर भारत में प्रवेश करने के आरोपित चीनी नागरिक को बुधवार को देहरा की अदालत ने दस माह कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के दस गवाहों की गवाही व दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शीतल शर्मा की अदालत ने चीनी नागरिक ल्यू शीअोडन को दोषी ठहराते हुए उसे विदेशी अधियनिम 1946 की धारा 14 के तहत दस महीने के साधारण कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने व विदेशी पंजीकरण अधिनियम की धारा पांच के तहत छह महीने के साधारण कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर चीनी नागरिक को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।