21 मई: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 22 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।
न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज ने अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि पिछली सुनवाई में अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और आदेशों का पालन न होने पर अदालत में उपस्थित रहने को कहा गया था। बावजूद इसके न तो आदेशों की पालना की गई और न ही अधिकारी अदालत में पेश हुए।
मामला नेक राम द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें वर्कचार्ज अवधि को पेंशन में शामिल करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने पहले विश्वविद्यालय को चार सप्ताह के भीतर मामले पर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई मौके देने के बावजूद आदेशों का पालन नहीं किया गया।
इसके बाद अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए।