25 जुलाई: मानसून के मद्देनजर मंडी सदर क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग, जलक्रीड़ा, पैराग्लाइडिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों पर 15 सितंबर 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में उपमंडलाधिकारी (ना.) चंद्र प्रकाश ने आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार 15 जुलाई से 15 सितंबर तक क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग, जलक्रीड़ा और इससे जुड़ी किसी भी साहसिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के दौरान नियमों का उल्लंघन कर ऐसी गतिविधियां आयोजित करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नगर निगम मंडी के आयुक्त, तहसीलदार सदर, नायब तहसीलदार कटौला, बीबीएमबी पंडोह के अधिशाषी अभियंता, खंड विकास अधिकारी सदर तथा सदर पुलिस थाना को सौंपी गई है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा के मद्देनजर जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।