आवाज़ ए हिमाचल
हमीरपुर। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली सहकारी सभाओं को सुदृढ़ करने के लिए सहकारिता विभाग और भारतीय जीवन बीमा निगम एक और पहल करने जा रहा है। इसके अंतर्गत जहां सहकारी सभाओं का कम्प्यूटरीकरण करके उन्हें तकनीकी रूप से उन्नत किया जा रहा है, वहीं अब सहकारी सभाओं के ऋणियों का बीमा भी करवाया जा सकेगा। सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग जिला हमीरपुर प्रत्यूष चौहान ने बताया कि जीवन बीमा निगम की ओर से कृषि सेवा सहकारी सभाओं के ऋणियों के लिए एक नई सामूहिक बीमा योजना लागू की गई है, जिसमें 25 हजार से दो लाख का जीवन बीमा सभा के माध्यम से करवाया जा सकेगा, जिसका प्रीमियम बाजारी मूल्य से काफी कम होगा।
एक बार बीमा करवाने पर यह तीन साल तक जारी रहेगा। गौरतलब है कि कृषि सेवा सहकारी सभाओं का उद्देश्य कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना है, परंतु कई बार ऋण लेने के बाद सदस्य कई वर्षों तक कोई किस्त नहीं देते हैं तथा बाद में मृत्यु होने पर जहां परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है वहीं सभा के अतिदेय ऋण का बोझ भी पड़ता है। ज्यादातर मामलों मे ऋण एनपीए बन जाता है जिससे सभा को नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे ऋणिओं की चल अचल संपत्ति कुर्क करके ऋण रिकवर करने की कार्रवाई तो विभाग द्वारा की जाती है परंतु इसमें समय काफी लग जाता है जिससे सभा सदस्यों की अमानत वापस करने में काफी कठिनाई होती है। अब इस योजना के लागू होने से सहकारी सभाओं को कई लाभ होंगे। प्रत्यूष चौहान ने सभा सचिवों एवं सभा सदस्यों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
इस तरह होगी प्रीमियम की राशि
जानकारी के मुताबिक प्रीमियम की राशि, ऋण राशि तथा आवेदक की आयु पर निर्भर करेगी। एक लाख का ऋण लेने वाले की आयु यदि 18 साल है, तो प्रीमियम मात्र 596 रुपए होगा। वहीं अगर आयु 40 वर्ष है, तो प्रीमियम 1062 रुपए होगा। यह योजना भी 18-59 आयु के आवेदकों के लिए प्रारंभ की गई है। सभा के ऋणी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर सभा के अतिदेय ऋण को वापस करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वह ऋणी के परिवार को मिलेगा।