बंगाणा में नाबालिग से जुड़े मामले में एससी-एसटी एक्ट के प्रावधान जोड़ने की मांग, आयोग अध्यक्ष ने दिए निष्पक्ष जांच के निर्देश

13 अक्तूबर: हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार ने ऊना जिले के बंगाणा थाने में दर्ज नाबालिग से जुड़े मामले में पुलिस अधीक्षक को त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मामले के तथ्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करने पर जोर दिया।

सोमवार को ऊना जिले के अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग अध्यक्ष कुलदीप कुमार से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपा। इस दौरान आयोग के सदस्य एवं अधिवक्ता डॉ. विजय डोगरा भी उपस्थित रहे।

मांग पत्र में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी नाबालिग बेटी से संबंधित मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान शामिल नहीं किए गए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, पुलिस के समक्ष बयान दर्ज करवाते समय नाबालिग ने अपनी जाति का उल्लेख किया था। उन्होंने मामले के तथ्यों के आधार पर एससी-एसटी एक्ट के उपयुक्त प्रावधान जोड़ने की मांग की।

मांग पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस से मामले में लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करने का आग्रह किया।

प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद आयोग अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने पुलिस अधीक्षक ऊना को मामले के तथ्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

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