पंजाब में सियासी सभाओं पर रोक, मॉल व शादी सहित कार्यक्रमों में कई पाबंदियां

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आवाज़ ए हिमाचल

07 अप्रैल। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने राज्‍य में कई पाबंदियां लगाने की बुधवार को घोषणा की। पंजाब सरकार ने राज्‍य में 30 अप्रैल तक राजनीतिक सभा और समारोह करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मॉल में भी लाेगों की संख्‍या तय की गई है। शादियों व रस्‍म पगड़ी सहित विभिन्‍न सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी उपस्थित लोगों की संख्‍या निर्धारित की गई है।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह फैसला आज कोविड की रिव्यू बैठक में किया। मुख्‍यमंत्री ने बैठक में राज्‍य में कोरोना वायरस के संक्रमण की हालत की समीक्षा की। इसके बाद राज्‍य में हालात को नियंत्रित करने के लिए और कदम उठाने का फैसला किया गया। बता दें कि राज्य में औसत 2500 मरीज रोजाना आ रहा है।मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर ने कहा कि पंजाब में 30 अप्रैल तक राजनीतिक सभा और समारोह पर राेक रहेगी। इसके साथ ही शादी व रस्म पगड़ी आदि समारोह में भी लोगाें की संख्‍या सीमित की जा रही है। अब समारोह स्‍थल के अंदर 50 लोग और बाहर 100 लोग ही एकत्रित हो सकते हैं। राज्य के 12 जिलों में रात का कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।

सीएम कैप्‍टन अमरिंदर ने अब माॅल में भी प्रतिबंध की घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि अब मॉल के अंदर 100 से ज्‍याद लाेग एक समय में नहीं हो सकेंगे। पहले यह संख्या 200 थी। इसके साथ ही माॅल में एक साथ 20 दुकानें ही खुल सकेंगी।कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्‍य में जिस तरह तेजी से काेरोना संक्रमित लोगाें का आंकड़ा बढ़ रहा है उसके मद्देनजर राजय सरकार ने और सख्ती बरतने का फैसला किया है। कोरोना प्रोटोकाल व गाइडलाइन्‍स तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

 

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