30 सितंबर: जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कांगड़ा जिला में फ्लेवर्ड एवं कूलिंग इफेक्ट वाले धुआंरहित तंबाकू उत्पादों के भंडारण, परिवहन, वितरण, बिक्री और बिक्री के लिए प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश के तहत ‘कूललिप फिल्टर टोबेको’ सहित ऐसे धुआंरहित तंबाकू उत्पाद प्रतिबंधित किए गए हैं, जिनमें स्वाद, सुगंध, ठंडक या तंबाकू की स्वीकार्यता बढ़ाने वाले फ्लेवरिंग एजेंट अथवा अन्य पदार्थ शामिल हैं।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि तंबाकू सेवन जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। फ्लेवरिंग एजेंट तंबाकू उत्पादों को अधिक आकर्षक बनाकर इनके सेवन की शुरुआत और निकोटीन पर निर्भरता को बढ़ावा दे सकते हैं। जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए यह एहतियाती कार्रवाई की गई है।
आदेश के अनुसार कांगड़ा जिला की सीमा में कोई भी व्यक्ति ऐसे तंबाकू उत्पादों का भंडारण, परिवहन, आपूर्ति, बिक्री के लिए प्रदर्शन या बिक्री नहीं कर सकेगा। थोक विक्रेताओं, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं, ट्रांसपोर्टरों और ऐसे उत्पादों से जुड़े अन्य लोगों को इन गतिविधियों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक कांगड़ा, नूरपुर एवं देहरा, सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा संबंधित अधिकृत अधिकारियों को आदेश की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 29 सितंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू होकर 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।