आवाज़-ए-हिमाचल
………….कविता गौत्तम
बीबीएन 25 नवंबर : पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर मास्क नहीं पहनता है तथा दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है तो हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 115 का उपयोग करते हुए उसे बिना वारंट के 8 दिन तक हिरासत में लिया जा सकता है अथवा 5000 रूपए तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाएं दी जा सकती हैं।
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रोहित मालपानी ने कहा कि सरकार के नियमानुसार बिना मास्क के पाए जाने पर 1000 रूपए जुर्माना लिया जाएगा तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में सरकार द्वारा निर्धारित व्यक्तियों सीमा से अधिक पाए जाने पर भी 5000 रुपए तक का जुर्माना देय हो। वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक बद्दी द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक आदेश तथा दिशा निर्देश जारी किए हैं।
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उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव इसकी रोकथाम के दृष्टिगत समय-समय पर सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए कुछ कार्य व गतिविधियों में इस शर्त के साथ रियायत दी गई थी कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थुकेंगे तथा व्यक्तिगत दूरी के नियम की पालना करेंगे। उन्होंने कहा कि देखने में आया है लोग प्राय सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 के दृष्टिगत बनाए गए नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं
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जिस कारण से इस क्षेत्र में कोरोनावायरस के फैलने का खतरा बढ़ गया है। रोहित मालपानी ने कहा कि इस समस्या के दृष्टिगत जिला पुलिस बदी के उप पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को क्षेत्र में आमजन को कोरोनावायरस से बचाव व इसकी रोकथाम के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए अधिकृत किया गया है ताकि सार्वजनिक स्थानों, सडक़ों, गलियों तथा बस अड्डों इत्यादि पर कोरोना वायरस से बचाव व इसकी रोकथाम से संबंधित नियमों की अनुपालन सुनिश्चित की जा सके।
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अपने आदेश में पुलिस अधीक्षक बद्दी ने कहा है कि बावजूद इसके अगर कोई व्यक्ति अगर मास्क नहीं पहनता है तथा पुलिस उप निरीक्षक के इस संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है तो हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 115 का उपयोग करते हुए उसे बिना वारंट के 8 दिन तक हिरासत में लिया जा सकता अथवा 5000 तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाएं दी जा सकती हैं। रोहित मालपानी ने कहा कि सरकार के नियमानुसार बिना मास्क के पाए जाने पर 1000 जुर्माना लिया तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में सरकार द्वारा निर्धारित व्यक्तियों सीमा से अधिक पाए जाने पर भी 5000 तक का जुर्माना देय होगा।