आवाज़ ए हिमाचल
अभिषेक मिश्रा,बिलासपुर
05 जनवरी। पंचायती राज संस्थाओं के मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए उपायुक्त रोहित जम्वाल ने शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर बिक्री और वितरण के सम्बन्ध में आदेश जारी किए है।
आदेशों के अनुसार जिला में मतदान क्षेत्रों में मतदान के दिन मतदान क्षेत्रों में 48 घण्टें पूर्व शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि होटल, कैटरिंग हाउस, सराय, दुकान या किसी अन्य स्थान पर, सार्वजनिक या निजी तौर पर शराब के वितरण पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के 3 चरणों में 17, 19 व 21 जनवरी को होने वाले चुनाव और मतगणना के समाप्ति 21 जनवरी तक जिन क्षेत्रों में मतदान होगा उन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को जिला परिषद और पंचायत समिति के मतगणना के दिन मतगणना की समाप्ति तक शराब की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।