सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे राज्यपाल

Spread the love

आवाज़ ए हिमाचल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में एलजी बनाम सीएम के अधिकारों के मामले पर फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। पांच जजों की संविधान पीठ ने एकमत से कहा- पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोडक़र उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस, कानून-व्यवस्था और प्रॉपर्टी को छोडक़र दिल्ली में प्रशासन पर नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होना चाहिए।

चुनी हुई सरकार के पास अफसरों पर नियंत्रण की ताकत न हो, अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दें या फिर उनके निर्देशों का पालन न करें, तो जवाबदेही के नियम के मायने नहीं रह जाएंगे। राज्य के मामलों में केंद्र का इतना दखल न हो कि नियंत्रण उसी के हाथ में चला जाए। दिल्ली का किरदार अनूठा है, वह दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों जैसी नहीं है। दिल्ली भले ही पूर्ण राज्य न हो, लेकिन इसके पास कानून बनाने के अधिकार हैं। कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत माना जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *