आवाज ए हिमाचल
1 जनवरी। नगर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों का कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उनके साथ चुनाव प्रचार कार्य में लगे समर्थकों के भी कोविड टेस्ट करवाया जाना अनिवार्य होगा। जिला दंडाधिकरी एवं उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों के तहत यह आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक निकट के स्वास्थ्य केंद्र से अपने कोविड टेस्ट करवा सकते हैं।
चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ ही उनके समर्थकों को भी अपनी कोविड रिपोर्ट साथ में रखनी होगी। इसके साथ ही प्रचार के दौरान उन्हें कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और सेनेटाइजर तथा मास्क का उपयोग करना होगा। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इन निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट, 2007 की धारा 111 और 114 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188, 269, 270 के तहत कारवाई अमल में लाई जाएगी।
शिमला में 1930 ने भरा नामांकन
शिमला। शिमला जिला में पहले दिन पंचायती राज चुनावों के लिए 1930 उम्मीदवारों ने दावा ठोंका है। सबसे ज्यादा वार्ड मेंबर के लिए उम्मीदवारों ने पर्चा दायर किया है। वार्ड मेंबर के लिए 861 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है, जबकि जिला परिषद के लिए 66 उम्मीदवारों ने दावेदारी ठोकी है।
मंडी में 5219 नॉमिनेशन
मंडी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन गुरुवार को मंडी जिला में कुल 5219 नामांकन दर्ज हुए। इनमें जिला परिषद सदस्य के लिए 70, पंचायत समिति सदस्य के लिए 325, ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए 963, उप प्रधान के लिए 1046 तथा वार्ड पंच के लिए 2745 नामांकन पत्र दाखिल किए गए।