आवाज़ ए हिमाचल
धर्मशाला। बंद पड़े घर के मालिक को 6 वर्षों का बिजली बिल देने पर बिजली बोर्ड को उपभोक्ता को 5 हजार रुपए हर्जाना देना होगा, साथ ही विद्युत बोर्ड की ओर से 10420 रुपए के बिल को भी माफ करना होगा। इसके अलावा विद्युत बोर्ड को 3 हजार रुपए जिला उपभोक्ता कानूनी सहायता कोष में जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर व आरती सूद ने सोंकला देवी निवासी बीजापुर कोटली तहसील जयसिंहपुर की शिकायत पर यह फैसला सुनाया है। शिकायत के अनुसार सोंकला देवी की माता प्रेमी देवी के नाम पर बिजली का मीटर था। माता के निधन के बाद वह कुल्लू में रहती है। इस दौरान उनका घर 1 अक्तूबर, 2016 से 21 दिसम्बर, 2021 तक बंद रहा लेकिन इस अवधि के दौरान बिजली बोर्ड द्वारा 10420 रुपए का बिल जारी कर दिया गया। हालांकि पहले उपभोक्ता ने 2000 रुपए की किस्तों पर बिजली बिल का भुगतान करने की सहमति जताई, लेकिन बोर्ड की ओर से एकमुश्त बिल का भुगतान करने पर इसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में की गई।
आयोग ने दोनों पक्षों की ओर से दिए गए तथ्यों को जांचने के बाद शिकायत को सही पाते हुए बिजली बोर्ड के सब-डिवीजन जयसिंहपुर को बिल माफ करने व 5 हजार रुपए हर्जाने के तौर पर देने के आदेश दिए। बोर्ड को 2 हजार रुपए उपभोक्ता को वापस करने होंगे और 3 हजार रुपए जिला उपभोक्ता कानूनी सहायता कोष में जमा करवाने होंगे।