आवाज़ ए हिमाचल
धर्मशाला। उपमंडल कांगड़ा के तहत एक गांव की बच्ची से छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने वाले दोषी को कांगड़ा में कोर्ट नंबर दो की न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता नरूला की अदालत ने एक साल की कैद सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है। अधिवक्ता श्वेता ने बताया कि यह मामला 21 नवंबर, 2010 का है। नगरोटा बगवां पुलिस थाना के तहत एक गांव की बच्ची 20 नवंबर को रिश्तेदार के यहां आई थी।
इस दौरान साथ रहने वाली महिला ने उसे बुलाया। जब वह घर जाने लगी तो कुलदीप कुमार ने उसे घर के गेट के पास से उठाया और साथ ले जाकर छेड़छाड़ की। इस दौरान दोषी ने यह कहा कि अगर यह बात किसी को बताई जो जान से मार देगा। अगले दिन बच्ची ने यह बात रिश्तेदारों को बताई। नगरोटा पुलिस थाना में शिकायत के बाद न्यायालय पहुंचे इस मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।