आवाज़ ए हिमाचल
धर्मशाला। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पोक्सो धर्मशाला कांता वर्मा ने 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 5 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
मामले की पैरवी कर रहे विशेष सरकारी वकील राम देव चौधरी ने बताया कि 14 सितम्बर, 2018 को पुलिस थाना बैजनाथ में पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह मनरेगा के काम पर गई थी और उनकी बेटी घर पर अकेली थी। जब वह घर लौटी तो नाबालिग बेटी ने बताया कि आरोपी लक्की राज ने उसके साथ अश्लील हरकतें करने के साथ ही दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामले की जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में विशेष सरकारी वकील की ओर से 13 गवाह पेश किए गए जिनके ब्यानों के आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ और उपरोक्ता सजा सुनाई गई।