आवाज़ ए हिमाचल
ब्यूरो,शिमला
22 दिसंबर।हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने शिमला जिले के चौपाल और टुटू ब्लॉक को छोड़कर सभी पंचायत प्रधानों के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। हाईकोर्ट में जिले के आरक्षण रोस्टर पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग ने मंगलवार शाम को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के अनुसार जिले में पंचायत प्रधानों के लिए 17, 19 और 21 जनवरी 2021 को सुबह 8:00 से 4:00 बजे तक मतदान होगा। 31 दिसंबर से पहले मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित की जाएगी। 23 जनवरी तक की चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।
चुनाव नतीजे मतदान के बाद वोटों की गिनती कर तुरंत घोषित किए जाएंगे। मतों की गिनती ग्राम पंचायत मुख्यालय में की जाएगी। वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे।
31 दिसंबर 2020 से 1 जनवरी 2021 और 2 जनवरी को भरे जाएंगे नामांकन पत्र
4 जनवरी 2021 को सुबह 10 बजे के बाद नामांकन पत्रों की छंटनी होगी
6 जनवरी 2021 को नामांकन वापस ले सकेंगे प्रत्याशी, इसी दिन आवंटित होंगे चुनाव चिह्न
बता दें पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षण रोस्टर में गलत तरीके से आरक्षण लागू करने के आरोपों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई अब हाईकोर्ट में बुधवार को होगी। मंगलवार को न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि कोर्ट के पिछले आदेशानुसार 14 दिसंबर, 2020 की आरक्षण रोस्टर अधिसूचना पर जो स्टे लगाया था, वह केवल शिमला जिले के चौपाल ब्लॉक के लिए ही लागू होगा। गौर हो कि हाईकोर्ट ने विभिन्न मामलों में पंचायती राज संस्थाओं के अलग-अलग पदों के लिए होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई है। अब आगामी सुनवाई में ही स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार की ओर से विभिन्न पंचायतों और परिषदों में आरक्षित रोस्टर लागू हो पाएंगे या नहीं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि विभिन्न पंचायतों में लंबे समय से प्रधान पद के लिए सीट आरक्षित रखी गई है, जो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत बनाए प्रावधानों का उल्लंघन है।