दिल्ली हाई कोर्ट से CJP को झटका, एक्स अकाउंट बहाल करने से फिलहाल इनकार

29 मई: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पार्टी के एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट को तत्काल बहाल करने की मांग पर राहत देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला शुक्रवार को जस्टिस पुरुषैन्द्र कुमार कौरव की अदालत में सुनवाई के दौरान आया।

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार द्वारा एक्स अकाउंट ब्लॉक किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मामले पर केंद्र सरकार और एक्स प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन फिलहाल अकाउंट बहाल करने का कोई आदेश नहीं दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने एक्स अकाउंट पर साझा की गई कुछ पोस्ट को “आपत्तिजनक” बताते हुए कहा कि मामले के सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार करना जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा।

गौरतलब है कि 21 मई को कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। इसके बाद “Cockroach Is Back” नाम से एक नया अकाउंट बनाया गया, जिसे अब तक लाखों लोग फॉलो कर चुके हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत 16 मई को हुई थी। पार्टी का दावा है कि उसका उद्देश्य युवाओं की आवाज को मजबूत करना और सरकार को जवाबदेह बनाना है। हाल ही में पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था और कथित NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर भी अभियान चलाया था।

वहीं, इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई थी जब एक न्यायिक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी। बाद में चीफ जस्टिस ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया।

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