नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

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आवाज़ ए हिमाचल 

मंडी, 9 मार्च। विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) मंडी ने आरोपी जितेंद्र कुमार पुत्र बाबू राम निवासी गाढानाच तहसील करसोग जिला मंडी को 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस थाना करसोग में एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर मामला पंजीकृत हुआ था जिसमें नाबालिगा द्वारा जितेंद्र कुमार पुत्र बाबू राम निवासी गाढानाच तहसील करसोग जिला मंडी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि 8 दिसम्बर, 2014 को जितेंद्र कुमार ने उसे मिलने के बहाने जंगल में बुलाया और दुष्कर्म किया। इस मामले में 7 मार्च को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) मंडी द्वारा फैसला सुनाया गया है।

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