अब शादी के बाद भी बेटियों को मिलगी करुणामूलक नौकरी

Spread the love
आवाज़ ए हिमाचल

12 नवम्बर। प्रदेश में सरकारी या अनुबंध कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मौत के बाद उनकी शादीशुदा बेटियां भी करुणामूलक कोटे के तहत नौकरी की हकदार होंगी। राज्य के वित्त विभाग में हाई कोर्ट में चल रहे दो मामलों के जवाब में यह लिखित क्लैरिफिकेशन दी है। ये केस आयुर्वेद और पशुपालन विभागों से चल रहे हैं। इसमें से आयुर्वेद विभाग के केस में आवेदक अकेली बेटी थी। शादी होने के बाद इस आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने आवेदन को फिर,

से कंसीडर करने को कहा, लेकिन कंसीडर न होने पर केस हाई कोर्ट आया और हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि वह इसमें क्या कर रही है दूसरा केस पशुपालन विभाग से दायर हुआ। इसके बाद वित्त विभाग ने विधि विभाग और एडवोकेट जनरल से सलाह लेने के लिए लिखित क्लैरिफिकेशन जारी की है। इस क्लैरिफिकेशन में कुछ शर्तों के साथ शादीशुदा बेटी को भी इस नौकरी के लिए पात्र  बताया गया है। इसमें दो शर्तें दी गई हैं । पहली यह कि दोनों परिवारों यानी बेटी के अपने परिवार ,

और ससुराल में से किसी परिवार में कोई सरकारी नौकरी में न हो। दूसरी शर्त यह कि पॉलिसी मेें तय आय सीमा के लिए बेटी के परिवार की आय काउंट की जाए, ससुराल के परिवार की नहीं। वित्त विभाग से यह क्लैरिफिकेशन अब कोर्ट में दायर हो गई है। इसी अनुसार अब करुणामूलक भर्ती नीति में भी यह संशोधन हो रहा है। इस संशोधन के साथ ही अब शादीशुदा बेटियों को भी इस नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *