आवाज ए हिमाचल
12 जून। दिल्ली सरकार की ‘घर-घर राशन योजना’ का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में उपराज्यपाल द्वारा इस योजना को मंजूरी न देने संबंधी अधिकार को चुनौती देते हुए उनके आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका पर 18 जून को सुनवाई होगी।याचिका में सरकार की योजना को जनहित में बताते हुए कहा गया है कि मौजूदा समय में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को अनाज के लिए जन-वितरण प्रणाली की राशन दुकानों के सामने घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इस कारण लोगों और उनके बच्चों को कोरोना संक्रमण होने का खतरा बना रहता है।