आवाज ए हिमाचल
05 जून। हिमाचल प्रदेश राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने प्रदेश के सभी निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के ओरिजिनल प्रमाण पत्र अपने पास रखने के निर्देश नहीं दिए हैं। शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि मनमानी करने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज करवाए जाएंगे।
आयोग ने जिला पुलिस अधीक्षकों को मनमानी करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ मामले दर्ज करने के निर्देश दिए। कई बार निर्देश के बावजूद विद्यार्थी के ओरिजिनल प्रमाण पत्र नहीं लौटाने पर एक विवि पर पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। एक निजी विवि में सिर्फ छात्रवृत्ति लेने के लिए संस्थान के साथ मिली भगत कर दाखिला लेने वाले विद्यार्थी को राशि जारी करने पर भी उच्च शिक्षा निदेशालय को रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने सभी निजी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि दाखिले के समय विद्यार्थियों के सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र ही लिए जाएं।