आवाज ए हिमाचल
28 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स या राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। कोर्ट ने कहा ठीक होने पर कप्पन को दोबारा मथुरा जेल भेजा जाएगा। बता दें कि पत्रकार कप्पन को हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से यह निर्देश देने को कहा कि इलाज के लिए वे अस्पताल का नाम बताएं क्योंकि अभी कोविड-19 के मरीजों से जगह नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि सिद्दीक को शुगर समेत दूसरी बीमारी भी है। बेहतर इलाज सबका अधिकार। हालांकि, कोर्ट ने पत्रकार की जमानत से साफ इनकार कर दिया और इसके लिए निचली अदालत जाने को कहा।आरोपी पत्रकार कप्पन बाथरूम में फिसल कर गिर गया था जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया और पता चला कि वह कोरोना पॉजिटिव है। यूपी सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया था। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से आरोपी पत्रकार कप्पन के मेडिकल रिकॉर्ड जमा करने को कहा था। बता दें कि पिछले साल हाथरस में एक दलित युवती के कथित गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी पत्रकार सिद्दीक कप्पन को 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।