श्रीनगर में कोरोना संक्रमण देखते हुए प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्राधिकार में धारा 144 लागू

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आवाज ए हिमाचल

28 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई तेजी को देखते हुए प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्राधिकार में धारा 144 लागू कर दी है। श्रीनगर के एसएसपी संदीप चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि धारा 144 को लागू करने के पीछे का मुख्य मकसद संक्रमण को रोकना है। धारा लागू करने के साथ ही श्रीनगर शहर में सुरक्षाबलों की तैनात सड़कों पर बड़ा दी गई है।

लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि कोरोना नियमों के तहत शहर में पहले ही 50 प्रतिशत दुकानें बंद हैं। यही नहीं व्यापारियों व दुकानदारों को नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी गई है। अब प्रशासन ने धारा 144 लागू करते हुए लोगों के भीड़ लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। एसएसपी चौधरी ने कहा कि सार्वजनिक वाहनों में लोगों की भीड़ उनके लिए चुनौती बना हुआ है। लोग अभी भी इन वाहनों पर यात्रा कर रहे हैं। इसका हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

पब्लिक ट्रांसपोर्टरों से भी बातचीत की जा रही है। जब तक लोग एक दूसरे के संपर्क में आते रहेंगे कोरोना संक्रमण को रोक पाना मुश्किल है। संक्रमण को तोड़ने के लिए लोगों का शारीरिक दूरी बनाए रखना जरूरी है।  “हमारा लक्ष्य वायरस को फैलने से रोकना है। पुलिस, प्रशासन, समाज सेवी संगठन और आम लोगों को एक-दूसरे के साथ समन्वय करना होगा क्योंकि इस जानलेवा वायरस को रोकने के लिए जब हम हम सभी मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, इस पर काबू पाना संभव नहीं होगा। सभी को चाहिए कि वह स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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