आवाज़ ए हिमाचल
26 अप्रैल।कांगड़ा जिला के बार्डर से अन्य राज्यों से आने वाले नागरिकों को ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। अगर कोई नागरिक बिना पंजीकरण के प्रवेश करता है तो बैरियर्स पर ही पोर्टल में पंजीकरण करवाने के बाद ही प्रवेश करने दिया जाएगा। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि राज्य में आने वाले किसी व्यक्ति ने यदि कोविड आरटीपीसीआर परीक्षण नहीं करवाया है तो उसे अपने निवास स्थान पर 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। उनके पास घर आने के सात दिन के बाद स्वयं परीक्षण करवाने का विकल्प भी होगा और यदि परीक्षण नेगेटिव पाया जाता है तो उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने की आवश्यकता नहीं है।इसके साथ ही जिन नागरिकों की 72 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होगी, उनको क्वारंटाइन की शर्त से छूट रहेगी। लेकिन अन्य राज्यों से आने वाले सभी नागरिकों को कोविड ई-पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी है।उन्होंने जानकारी दी कि जिला के नागरिक अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं और 72 घंटें के भीतर वापिस आते हैं उनको भी क्वारंटाइन की शर्त में छूट रहेगी इसी तरह से अन्य राज्यों से आने वाले नागरिक अगर 72 घंटें के भीतर लौट जाते हैं तो उनको भी क्वारंटाइन की शर्त में छूट रहेगी, लेकिन ई-पोर्टल पर पंजीकरण दोनों ही स्थितियों में जरूरी है, ताकि सभी नागरिकों की माॅनीटरिंग सुनिश्चित की जा सके।डीसी ने कहा कि कांगड़ा ज़िला में शाम आठ बजे से सुबह पांच बजे तक लगाया गया रात्रि कर्फ्यू का समय बढ़ा कर अब रात 10 बजे से सुबह पांच बजे कर दिया है।उन्होंने कहा कि जिला में शादियों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के कार्यक्रम पर रोक रहेगी।उन्होंने साफ किया कि शादी के दौरान कोबिड नियमों की पालना करनी होगी तथा अगर कोई नियमों की अवेहलना करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।FIR भी दर्ज हो सकती है।