आवाज ए हिमाचल
20 अप्रैल। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा क्षेत्र में पांच साल पहले एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी युवक को बीस साल की कड़ी कैद सुनाई है। साथ ही दो लाख 11 हजार रुपए का जुर्माना भी सुनाया है। मिली जानकारी के अनुसार बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के फलेजा गांव की चौदह वर्षीया किशोरी के साथ इसी क्षेत्र के युवक कल्पेश पुत्र नारायण लाल ने अपने खेत पर बैलों को चराने निकली किशोरी का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसको लेकर पीड़िता के पिता ने 5 अक्टूबर 2015 को मामला दर्ज कराया था।
बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने जांच के बाद घटना के 12 दिन बाद 17 अक्टूबर को अदालत में बयान दर्ज कराने के बाद उसे परिजनों के हवाले कर दिया। इधर, पुलिस ने अहमदाबाद की एक होटल से आरोपी युवक कल्पेश को गिरफ्तार कर लिया। जिसने बताया कि वह किशोरी का अपहरण कर अहमदाबाद ले आया था और यहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के साथ पोक्सो एक्ट की धाराओं में भी मामला दर्ज किया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी संजय कुमार भटनागर ने आरोपी कल्पेश को किशोरी के साथ दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराते हुए भादसं और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के साथ कुल बीस साल की कड़ी कैद के साथ जुर्माने से दंडित किया।
धोखे में रखकर शादी रची, पति सहित तीन के खिलाफ मामला दर्ज
झांसें में रखकर विवाह रचाने के मामले में आदर्श नगर निवासी रिद्धी मेहता ने अपने पति हर्षल, ससुर दिलीप तथा सास ममता मेहरा के खिलाफ डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। जिसमें बताया है कि आरोपियों ने विवाह से पहले बताया कि हर्षल का उदयपुर में कारोबार है और वह प्रतिमाह एक लाख रुपए की कमाई करता है। उसके उदयपुर में दो आवासीय प्लॉट भी हैं। शादी के बाद पता चला कि उसकी बताई सारी बातें झूठी हैं, जबकि उस पर एक करोड़ चालीस लाख रुपए का कर्जा है। हर्षल और परिजनों ने षड़यंत्रपूर्वक तरीके से उन्हें फंसाया और शादी कर ली। शादी के बाद वह उनके परिवार पर पांच लाख रुपए देने के लिए भी दबाव बनाने लगे। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद भादसं की धारा 498 ए, 406 तथा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।