आवाज ए हिमाचल
27 फरवरी। बिना लाइसेंस क्लीनिक चलाने वाले एक डाक्टर को न्यायालय ने सजा सुनाई है। मामला हिमाचल प्रदेश के जिला काँगड़ा से है । आरोपी डाक्टर को न्यायालय ने दोषी ठहराकर तीन साल कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। उक्त डाक्टर के खिलाफ विभाग को बिना किसी लाइसेंस के लोगो की स्वास्थय जांच करने की शिकायतें मिलीं थी जिस पर विभाग ने करवाई करते हुए मामले को न्यायालय तक पहुंचया था। जिस पर न्यायालय ने लोगो के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सख्त करवाई कर आरोपी को एक साथ दो सजाएँ सुनाई हैं ।