- उपमंडल दंडाधिकारी कुलबीर राणा ने जारी किए आदेश
- आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों की सामान्य रहेगी आवाजाही
- नियमों के उल्लंघन की अवस्था में होगी कार्रवाई
आवाज ए हिमाचल
मनीष ठाकुर, भरमौर। उपमंडल दंडाधिकारी कुलबीर सिंह राणा ने सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल भरमौर के पुराने बस स्टैंड से लेकर हेलीपैड तक के संपर्क सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को 13 जून तक प्रतिबंधित रखने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि आपातकालीन सेवाओं के परिचालन में लगे वाहनों की आवाजाही सामान्य रहेगी।
आगे जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उक्त मार्ग पर 14 जून से 20 जून तक भारी और सामान से लदे हुए वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
उपमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक अभियंता जल शक्ति भरमौर द्वारा पुराने बस स्टैंड से लेकर हेलीपैड संपर्क मार्ग में निर्माणाधीन सीवरेज पाइप लाइन के जारी कार्य को लेकर सूचित किए जाने पर जनहित में सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत उक्त सड़क मार्ग में सामान्य वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में निर्धारित नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।
गौरतलब हो कि भरमौर के मुख्य बाजार में कुछ दिनों से सिवरेज लाइन को दुरुस्त करने का कार्य चला हुआ है। जिसके चलते सिवरेज पाइप से निकलने वाला सारा गंदा पानी पुरे बाजार को दूषित कर रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए उपमंडल दंडाधिकारी कुलबीर राणा ने पुराने बस स्टैंड भरमौर से हेलीपैड तक वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित लगा दिया है।