आवाज़ ए हिमाचल
06 अप्रैल। हिमाचल सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को राहत प्रदान की है। अब वे बिना विशेष पथकर चुकाए भी बसों की पासिंग कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें सभी देनदारियों की क्लीयरेंस रिपोर्ट नहीं देनी होगी। उन्हें सिर्फ अंडरटेकिंग देनी होगी। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत निजी बस ऑपरेटर 30 सितंबर तक बकाया टैक्स चुकाने की शर्त पर अपनी बसों की पासिंग फिलहाल करवा सकते हैं। बस ऑपरेटरों को लिखित में अंडरटेकिंग देनी होगी कि वह 30 सितंबर, 2021 तक सभी बकाया टैक्स और दस्तावेज आरटीओ के पास जमा करवा देंगे। इसे लेकर प्रदेश के सभी आरटीओ को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश में निजी बसों की पासिंग हर साल करवानी जरूरी होती है। जो बसें 2014-15 से पहले की हैं उनकी दो साल बाद पासिंग होती है। लेकिन, बिना टैक्स चुकाए और बसों से संबंधित जरूरी दस्तावेजों को जमा करवाए बिना बसों की पासिंग नहीं हो पा रही थी।
संघ की मांग हुई पूरी
निजी बस ऑपरेटर संघ काफी समय से टैक्स माफी की मांग कर रहे थे। प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव परिवहन ने एक बैठक बुलाई थी और आश्वासन दिया था कि जल्द ही मांगों पर कोई विचार किया जाएगा। अभी विशेष पथकर में टोकन टैक्स में तो राहत नहीं मिली है, लेकिन पासिंग करवाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी थी। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आंदोलन हुआ भी था। इनके दबाव में आकर दो बार प्रदेश में बसों के किराये में बढ़ोत्तरी की गई।