आवाज ए हिमाचल
01 जून। केंद्र ने हिमाचल सरकार से कहा है कि विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में लाभार्थियों को हर हाल में 50 हजार रुपये का लाभ दिया जाए। ऐसे लाभार्थियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए आधार प्रमाणन करने या आधार नंबर नहीं होने पर अन्य दस्तावेज स्वीकार करने के लिए कहा गया है। प्रदेश सरकार ने भी इसके प्रमाणन से संबंधित नियमों को सोमवार को अधिसूचित कर दिया है। इसे अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संजय गुप्ता ने जारी किया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी लाभार्थी इस योजना के लाभ से वंचित न हो। कैबिनेट सचिवालय की ओर से इस बारे में 19 दिसंबर 2017 को जारी निर्देशों पर अमल करने के बारे में कहा गया है। इन निर्देशों में कहा है कि उन सभी मामलों में जहां हिताधिकारियों के खराब बायोमीट्रिक्स या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन असफल रहता है तो एक बार आधार पासवर्ड से या सीमित समय विधि मान्यता सहित एक बार समय आधारित पासवर्ड सहित प्रस्थापित किया जाएगा।
उन सभी मामलों में जहां बायोमीट्रिक या एक बार आधार पासवर्ड या एक बार समय आधारित पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन उनको देय प्रसुविधाएं आधार वर्ण के आधार पर दी जाएगी, जिसकी प्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरंत प्रत्युत्तर कोड से सत्यापित की जाएगी। इस योजना में दोबारा से विवाह सूत्र में बंधने वाली महिलाओं को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलती है।