आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों के तबादले करने पर रोक लगा दी गई है। अनुबंध नीति में छूट होने के प्रावधान के बावजूद ऐसे शिक्षकों के तबादले नहीं करने का फैसला लिया है। प्रदेश में अनुबंध अवधि दो वर्ष है। ऐसे में इन शिक्षकों को तबादले करवाने के लिए नियमित होने का इंतजार करना पड़ेगा।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने नियमित शिक्षकों के भी किसी स्कूल में दो साल से कम सेवाकाल से पहले तबादले नहीं करने का फैसला लिया है। रिक्त पदों की जगह और आपसी तबादले भी इस आधार पर नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को पत्र जारी कर शिक्षकों के तबादले करते समय इन विषयों का विशेष तौर पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अभी सिर्फ रिक्त पदों को भरने के लिए तबादले किए जाएंगे। ऐसे शिक्षकों को ही स्थानांतरित किया जाएगा, जिनका सेवाकाल किसी स्कूल में दो साल से अधिक हो गया हो।