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ब्यूरो, हमीरपुर। नाबालिग से दुराचार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। कारावास के अलावा दोषी को 60 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। बताते हैं कि दोषी ने नाबालिग को किडनैप करने के बाद उसके साथ दुराचार किया था। बुधवार को स्पेशल जज विकास भारद्वाज (पोक्सो) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई। इसमें सेक्शन आईपीसी 363 के तहत 3 साल कारावास तथा 5000 जुर्माना, सेक्शन 506 आईपीसी में 4 साल कारावास तथा 5000 जुर्माना व पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास तथा 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई।
जिला न्यायवादी से मिली जानकारी के अनुसार दोषी दीपक पटियाल निवासी ग्राउंड (ज्योली देवी) डाकघर बटाहली तहसील बड़सर को यह सजा सुनाई गई है।