विधानसभा चुनाव: आधार कार्ड व मनरेगा जॉब कार्ड दिखाकर भी वोट डाल सकेंगे पंजीकृत मतदाता

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आवाज़ ए हिमाचल 

 शिमला। विधानसभा चुनावों के लिए 12 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन प्रदेश के मतदाता बिना वोटर कार्ड के भी वोट डाल सकते हैं। बशर्तें वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन आपके पास वोटर कार्ड नहीं हैं, तो फिर अन्य पहचान पत्रों को दिखाकर आप वोट कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 और प्रमाणपत्रों को वोट डालने के लिए वैध करार दिया है। इस बारे में ई गजट पर चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसचूना के अनुसार इसमें मनरेगा जॉब कार्ड भी शामिल है। आयोग ने इसकी सूची जारी कर दी है। जिनके पास चुनाव आयोग की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र नहीं है, वे अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र की मदद से वोट डाल सकेगा। बशर्ते उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए।

वहीं फोटो वोटर स्लिप अब चुनाव में अकेले पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। फोटो वोटर स्लिप के साथ मतदाता को पोलिंग स्टेशन पर 12 प्रमाणपत्रों में किसी एक को दिखाना होगा। आयोग ने कहा कि फोटो वोटर स्लिप में सुरक्षा के फीचर नहीं होते हैं, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। चुनाव आयोग अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे केंद्रीय कर्मचारियों का आईडी कार्ड, आधार कार्ड, भारत के श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, और एमएलसी द्वारा जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि को वोट डालने के लिए स्वीकार करता है। एनआरआई वोटर अपने पासपोर्ट की कॉपी दिखाकर वोट डाल सकेंगे।

पोस्टल बेलेट से मतदान प्रक्रिया शुरू

हिमाचल प्रदेश में 1 नवंबर से पोस्टल बेलेट के माध्यम से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहली से 10 नवंबर तक यह प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 12 नंवबर को ईवीएम मशीनों के माध्यम से मतदान होगा। पोस्टल बेलेट के माध्यम से प्रदेशभर से कुल 42 हजार वोटर वोट दर्ज करेंगे।

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